बिलाबांग स्कूल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में चालक को आजीवन कारावास, केयर टेकर को 20 साल की सजा

भोपाल। भोपाल में नर्सरी में पढ़ने वाली साढ़े तीन साल की मासूम से बिलाबांग हाई इंटरनेशनल स्कूल की बस में रेप करने के दोषी बस ड्राइवर को कोर्ट ने मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उसकी मदद करने वाली केयर टेकर (आया) को 20 साल कैद की सजा सुनाई। दोनों पर 32-32 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। सरकारी वकील मनीषा के मुताबिक, सजा सुनने के पहले दोनों चुप थे। रो रहे थे। सजा सुनने के बाद बोले- हमें झूठा फंसाया गया है। हमारे मासूम बच्चे हैं, हमें छोड़ दीजिए। अदालत ने शनिवार को बस चालक हनुमंत जाटव और आया उर्मिला साहू को दोषी पाया था। 

 


विशेष लोक अभियोजक (सरकारी वकील) मनीषा पटेल ने बताया, पीड़िता की 2 बच्चियां हैं, इसलिए हनुमत पर 16-16 हजार और उर्मिला को 16-16 हजार रुपए अर्थदंड लगाया गया है। सजा सुनाते हुए कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि बच्चियां बहुत मासूम हैं, इसलिए उनके साथ हुए गलत काम को समझ नहीं पा रही थीं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। उन्होंने अपने शब्दों में, अपने संकेतों में बताया कि अंकल-आंटी प्यार करते थे, लेकिन उन्हें अपराध की गंभीरता का नहीं पता था। इन्हीं बातों को देखते हुए कोर्ट ने सजा दी।

 

 

ज्ञात हो कि हनुमंत जाटव पर भारतीय दंड विधान की धारा 354,354-A,376 2) (n) 376AB एवं यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो ) की धाराओ 5f,5m,9f,10,9i,9m,5i,5,6 के तहत मामला दर्ज किया गया है। साथ ही बस की अटेंडर उर्मिला साहू भारतीय दंड विधान की धारा 109 एवं पोक्सो एक्ट 16/17 में मुख्य आरोपी द्वारा कारित उक्त आरोप में सहायता के दुष्प्रेरण का सह आरोपी बनाया गया था ।

 

जिन धाराओं में प्रकरण, उनमें फांसी तक हो सकती है आरोपितगणों पर जिन विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है, उनमें अधिकतम सजा फांसी है। यदि न्यायालय इस केस को विरल से विरलतम माना जाता है तो फांसी तक दिया जाना संभव है।


 

स्कूल में भी बच्चे सुरक्षित नहीं तो यह शर्मनाक

पीड़िता की ओर से लोक अभियोजक मनीषा पटेल का कहना है कि स्कूल ही एक ऐसी जगह है जहां अभिभावक स्कूल के स्टाफ एवं शिक्षकों पर भरोसा करें कर अपने बच्चे को लगभग पांच से आठ घंटे के लिए अपने से अलग करते हैं वहां भी अगर बच्चा सुरक्षित नहीं हैं तो यह शर्मनाक है। यही कारण है कि लोक अभियोजक द्वारा अधिकतम सजा की मांग की गई थी। गौरतलब है कि लोक अभियोजन अधिकारी मनीषा पटेल ने दिसंबर 2018 और जुलाई 2019 में पोक्सो के दो अलग-अलग मामलों में अभियुक्तों को फांसी की सजा दिलाई है।

 

 

क्या था मामला 

घटना 3 महीने पुरानी है। बच्ची भोपाल के नीलबड़ इलाके के प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है। स्कूल बस के ड्राइवर ने बस में ही बच्ची के साथ रेप किया था। 8 सितंबर को जब बच्ची घर लौटी, तो उसके कपड़े बदले हुए थे। ये देख मां हैरान हुई। बाद में उन्हें बच्ची के प्राइवेट पार्ट्स पर खरोंच के निशान भी नजर आए। शक हुआ तो बच्ची से पूछा कि आपको कोई बैड टच करता है। इस पर बच्ची ने बताया था कि बस के ड्राइवर अंकल बुरे हैं, वे बैड टच करते हैं।

 

इसके बाद बच्ची के पेरेंट्स ने स्कूल मैनेजमेंट से संपर्क किया। बाद में घटना की शिकायत पुलिस कमिश्नर से की। महिला थाना पुलिस ने बस ड्राइवर पर केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। जांच के लिए एसआईटी बनाई गई थी। एसआईटी ने घटना के 20 दिन के अंदर 242 पेज का चालान कोर्ट में पेश किया। 3 महीने के अंदर 32 लोगों की गवाही हुई।


घटना 8 सितंबर की है। मां ने जब स्कूल से आई बच्ची के कपड़े बदले हुए देखे तो हैरान हुई। बेटी से पूछा कि क्या आपको कोई बैड टच करता है। इस पर बच्ची ने बताया कि बस वाले अंकल बैड हैं। इसके बाद ही पेरेंट्स ने स्कूल मैनेजमेंट, फिर पुलिस में शिकायत की।

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